क्या है Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ?
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया गया है।इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ज्यादा बारिश होना ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बिमे की राशि प्रदान नहीं की जाएगी।इस योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी नें 13 जनवरी 2016 को की थी। प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ सीजन के फसल का 2% और रवि सीजन के फसल का 1.5% का भुगतान बीमा कंपनी को करना है जिस पर उन्हें बीमा दिया जाएगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य ?
भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों के होने वाले नुकसान पर सरकार के द्व्रारा मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना के लिए तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना है। इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान की चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत को विकसित और प्रगतिशील बनाना है | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को देश के सभी किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक लाखों किसानों को लाभ पहुंचा है। पहले 3 वर्षों में किसानों द्वारा लगभग 13000 करोड रुपए का प्रीमियम जमा कराया गया है जिसके बदले उनको 60000 करोड रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है। इस योजना को लगभग 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा चूका है।
Pradhan Mantri Fasal Bima का लाभ।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा भी दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक कारणों की वजह से फसल में होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी भी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- यदि किसी किसान की फसल किसी भी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ज़रूरी दस्तावेज़।
- किसान का आई डी कार्ड होना चाहिए।
- आधार कार्ड होना चाहिए।
- राशन कार्ड होना चाहिए।
- बैंक खाता होना चाहिए।
- किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे DL ,पासपोट, वोटर ID कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक का फोटो होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा आपको गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना है । यदि आपका पहले से ही इस पोर्टल में अकाउंट है तो आपको लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करके लॉगिन कर ले।
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म आ जायेगा।
- आपको फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी को भरनी है।जैसे उम्मीदवार का पूरा नाम,और पिता या पति का नाम, संबंध, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, जाति श्रेणी, किसान श्रेणी आदि जानकारी दर्ज कर देनी है । और सबसे नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिया होगा आपको कैप्चा कोड को भरना है ।
- फॉर्म भरने के बाद आप अंत में सब्मिट की बटन पर क्लिक कर देना है।