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Uttar Pradesh Gaushala Yojana

देश भर में आज विभिन्न प्रकार की गौशाला स्थित है। और इन सभी गौशालाओं के विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लॉन्च की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा गौशालाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस लेख के माध्यम से आज में आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ की गई Uttar Pradesh Gaushala Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हु।

क्या है Uttar Pradesh Gaushala Yojana ?

उत्तर प्रदेश की गौशालाओं के बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशाला अधिनियम को 1964 आरंभ किया गया था। इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में लगभग आज लगभग 498 गौशाला है।और तो और इन सभी गौशालाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे कि इनका गौशाला का विकास किया जा सके। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा गौशालाओं में काम कर रहे नागरिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करवाया जाता है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी गौशालाओं को अपना पंजीकृत होना अनिवार्य है। गौशाला प्रबंधक द्वारा गौशाला का पंजीकरण प्रादेशिक को गौशाला पंजीकरण प्रणाली, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। यह पंजीकरण का आवेदन खुद या फिर सीएससी केंद्र के माध्यम से भी कर सकते है।उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गौशाला का पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह घर बैठे सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से गौशाला का पंजीकरण करवा सकेंगे। इससे समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी।

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Uttar Pradesh Gaushala Yojana की विशेषताएं ?

  • उत्तर प्रदेश की गौशाला को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम को 1964 आरंभ किया गया था।
  • इस अधिनियम को पूरा राज्य में लागू किया जाएगा था।
  • उत्तर प्रदेश में आज लगभग 498 गौशालाएं हैं।
  • इन योजनाओं के माध्यम से गौशालाओं का विकास किया जा सकेगा।
  • इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी को गौशालाओं को पंजीकृत होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश गौशाला योजना के दस्तावेज ?

  • गौशाला उत्तर प्रदेश में स्थित होनी जरुरी है।
  • केवल पंजीकृत गौशाला ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • गौशाला में रखे गए गौवंशो का विवरण प्रपत्र हिना चाहिए।
  • गौशाला हेतु उपलब्ध भूमि होनी चाहिए।
  • स्था के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, उद्देश्य एवं नियम वाली की छाया प्रति होनी चाहिए।
  • समिति के बैंक खाते का विवरण होना चाहिए।
  • समिति पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति होनी चाहिए।
  • घोषणा पत्र पर समस्त अधिकारियों के हस्ताक्षर होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश गौशाला योजना आवेदन करने की प्रक्रिया ?

  • सर्वप्रथम आपको प्रादेशिक गौशाला पंजीकरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आपके सामने एक होम पेज खुलकर आया होगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी है।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड आया होगा।
  • आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करके लॉगइन करना है।
  • लॉग इन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है।
  • अब आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है ।
  • इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

 

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