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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

क्या है Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana ?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि लाने के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana को शुरू गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा पशुपालन करने के वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों,और विधवा महिलाओं, विकलांग आदि को दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत किसान वर्ग के अनुसार सब्सिडी का निर्धारण किया गया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 50% से 90% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस झारखंड सरकार द्वारा गौ पालन, बकरी पालन, और मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य ?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। और पशुपालन करने के लिए राज्य के नागरिकों को प्रोत्साहित करना । ताकि इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन करने के लिए सब्सिडी दीजा सके। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को गौ पालन, बकरी पालन और सुकर पालन, कुकुट पालन एवं बत्तख पालन के लिए आर्थिक लाभ दिया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे किसान एवं पशुपालन हैं जो अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीदने में असमर्थ होते हैं जिन्हें आर्थिक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार के द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीदने के लिए राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के दस्तावेज ?

  • आधार कार्ड होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • राशन कार्ड होना चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
  • विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • बैंक खाता विवरण होना चाहिए।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन कैसे करें?

  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  • इसके लिए आप को सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाना है।
  • कार्यालय जाकर आपको वहां से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेज को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जमा कर देना है । जहां से आप फॉर्म लिया था।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर पाएगे।

 

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