क्या है Rajasthan Palanhar Yojana ?
Rajasthan Palanhar Yojana का शुभारम्भ राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । Palanhar Yojana के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चो को या जिनके माता पिता नहीं है उन अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी बल्कि समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन,और वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ।इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे और अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जाएगी।
Rajasthan Palanhar Yojana का उद्देश्य ?
Palanhar Yojana का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपने वस्त्र,और स्वेटर, जूते आदि खरीद सकें।
राजस्थान पालनहार योजना के दस्तावेज़ ?
- पालनहार का आधार कार्ड होना चाहिए।
- भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- राशन कार्ड होना चाहिए।
- पहचान पत्र होना चाहिए।
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन कैसे करे?
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना है।
- एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि ,भरनी है।
- इन सभी जानकारी को भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास,या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना है इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।