You are currently viewing उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana)

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana)

क्या है उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana)?

बेटी की शादी का काफी खर्च होता है. परिवार अगर आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो समस्या और बढ़ जाती है. कई बार तो अपनी लाडलीयो का विवहा करने के लिए पिता को घर, जमीन तक बेचने पर मजबूर हो जाते है. ऐसे ही परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना (uttar pradesh vivah anudan yojana) शुरू की है. इस योजना में अनुदान के साथ ही महिलाओं को चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। योगी सरकार इसे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है. इसमें लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे डाले जाएगे हैं

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान  की जाएगी | इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया जायेगा है |

Pradhanmantri Jan Aushadhi Yojana

विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana) के लाभ।

इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जा रहा है

विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अवं अनुसूचित जातिजन जाति,अल्पसंख्यक,आर्थिक रूप से कमज़ोर है और सामान्य वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

इस योजना के ज़रिये लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलने का काम सरकार कर रही है |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana) की पात्रता।

आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चाहिए

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी   परिवार की आय 46080 रूपये होनी चाहिए और तो और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए |

इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष ऊपर होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए |

यूपी विवाह अनुदान योजना दस्तावेज़।

>आधार कार्ड होना चाहिए।
>जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
>आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
>आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए।
>बैंक खाता होना चाहिए।
>मोबाइल नंबर होना चाहिए।
>आवेदक का शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
>पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।

UP MSME Loan Mela

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके का पालन करे और लाभ उठाये ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की अधिकारिक वेबसाइट
    http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाये | अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपका होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको एक नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना है | फिर उस पर आपको क्लिक करना देना है |
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप के सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा और इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम आवेदक का आधार कार्ड नंबर ,बेटी की शादी की डेट आदि भरना है
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको जमा करे की के बटन पर क्लिक करना है | इसके बाद आवेदन फॉर्म  का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |

I Hope आप को uttar pradesh vivah anudan yojana की जानकारी अच्छी लगी होगी।

Thank You

Spread the love

Leave a Reply